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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के HEC इलाके में बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर फिलहाल रोक लगा दी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त (DC) और SSP को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई तत्काल रोक दी जाए।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत में हुई। अदालत ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को भी निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। यानी फिलहाल प्रशासन की ओर से जबरन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी और संबंधित लोगों को खुद सरकारी जमीन खाली करने का समय दिया गया है। अदालत में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने पक्ष रखा। बताया गया कि इस मामले में अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोई फीस नहीं ली है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद रांची के HEC बाईपास रोड इलाके में जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। इससे अभियान की कार्रवाई का सामना कर रहे लोगों को फिलहाल राहत मिली है। अदालत ने यह निर्देश आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए दिया है। त्योहारों के दौरान लोगों को होने वाली संभावित परेशानी और प्रशासनिक कार्रवाई को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल अभियान रोकने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी से संबंधित लोगों को मुक्त नहीं किया है। उन्हें 31 दिसंबर तक स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है।

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