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धनबाद सिविल कोर्ट स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने डुमरी विधायक और जेएलकेएम अध्यक्ष जयराम महतो को बड़ी राहत दी है। सरकारी कार्य में बाधा डालने, विधि-व्यवस्था भंग करने समेत अन्य आरोपों से जुड़े एक मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला बरवाअड्डा थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व के आदेश के अनुसार अनुसंधानकर्ता ने अदालत के सामने केस डायरी पेश की। केस डायरी में पुलिस की ओर से अब तक जुटाए गए साक्ष्य और जांच से संबंधित तथ्यों को शामिल किया गया था। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने भी पुलिस की ओर से अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं। मामले की प्राथमिकी में जयराम महतो के अलावा कई अन्य नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही 40 से 50 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, विधि-व्यवस्था भंग करने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

यह पूरा मामला 21 अगस्त को बरवाअड्डा थाना परिसर में हुए विवाद से जुड़ा है। बताया गया है कि उस दिन पुलिस प्रशासन और जयराम महतो के समर्थकों के बीच उग्र टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। घटना के बाद बरवाअड्डा थाना प्रभारी की ओर से विधिक शिकायत दी गई, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में जयराम महतो की ओर से अग्रिम जमानत के लिए अदालत में आवेदन दिया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने केस डायरी में दर्ज तथ्यों, पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। सभी पहलुओं को देखने के बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से जयराम महतो को इस मामले में तत्काल राहत मिली है। हालांकि, प्राथमिकी में नामजद अन्य आरोपियों और अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस की जांच आगे जारी रहेगी। मामले में पुलिस की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के अनुसार चलेगी।

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