चतरा से लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ कुमार के साथ रांची में मारपीट और कथित अपहरण के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। घटना 7 सितंबर 2026 की शाम नयासराय स्थित अमिटी यूनिवर्सिटी के पास हुई थी। घटना के बाद रांची पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सौरभ को कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर लिया था। सौरभ अमिटी यूनिवर्सिटी रांची में LLB की पढ़ाई कर रहा है। उसके द्वारा विधानसभा थाना में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों के साथ कॉलेज गेट पर खड़ा था सौरभ, दो काली गाड़ियों में पहुंचे युवक FIR में सौरभ ने बताया है कि 7 सितंबर को वह रोज की तरह यूनिवर्सिटी में लॉ की क्लास करने गया था। क्लास खत्म होने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गेट के पास खड़ा था। सौरभ की शिकायत के अनुसार, शाम करीब 4:15 बजे दो काली रंग की गाड़ियों से कई युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि वहां पहुंचते ही युवकों ने सौरभ और उसके दोस्तों के साथ लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। शिकायत में कहा गया है कि विरोध करने पर अनमोल को थप्पड़ मारा गया। इसके बाद आरोपियों ने सौरभ को कथित तौर पर जबरन गाड़ी में बैठा लिया और वहां से लेकर चले गए। मोबाइल और सोने की चेन छीनने का आरोप सौरभ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि गाड़ी में सवार लोगों ने उसके और उसके साथियों के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके साथ ही करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन भी छीनने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने सौरभ का गला भी दबाया, जिससे उसे सांस लेने में काफी परेशानी हुई। घटना के बाद सौरभ के दोस्तों ने उसके भाई और पुलिस को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की। FIR में आरोप लगाया गया है कि पुलिस के आने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी सौरभ को विधानसभा थाना क्षेत्र में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने इसके बाद सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया। इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR, BNS की कई धाराओं में केस विधानसभा थाना में दर्ज FIR में लक्की राज, आयुष मिश्रा, प्रकाश कुमार, रौनक सिंह, प्रीतम सिंह, राहुल बनिया, बाबू साहेब आयुष और शौर्य राज समेत अन्य अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। शिकायत में रोहित सिंह उर्फ तोता का भी नाम सामने आया है। सौरभ ने आरोप लगाया है कि रोहित सिंह अपनी कार से वहां आया था और उसने भी मारपीट की। पुलिस ने विधानसभा थाना कांड संख्या 69/2026 के तहत मामला दर्ज किया है। FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(3), 127(2), 115(2), 351(2), 352 और 3(5) लगाई गई हैं। मामले की जांच की जिम्मेदारी SI दिनेश ठाकुर को दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। FIR में लगाए गए आरोपों की पुलिस अलग-अलग बिंदुओं पर जांच करेगी और घटना में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाएगी। पुलिस जांच के बाद ही मारपीट, जबरन गाड़ी में ले जाने और सामान छीनने से जुड़े आरोपों की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। Post navigation JPSC-JSSC-CGL धांधली के खिलाफ BJP का डीसी ऑफिस घेराव, CBI जांच की मांग