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रांची पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुमार पुल बस स्टैंड के पास एक महिला को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, महिला के पास से प्लास्टिक समेत कुल 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। बरामद नशीले पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने महिला के पास से एक मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये नकद भी बरामद किए हैं।

पुलिस को वरीय पदाधिकारी से सूचना मिली थी कि बिहार की ओर से एक महिला भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर रांची आ रही है। सूचना के मुताबिक, महिला बस से जुमार पुल बस स्टैंड के पास उतरने के बाद रांची शहर की ओर जाने वाली थी। इस सूचना की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को दी गई। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक, सदर रांची के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। सूचना का सत्यापन करने के लिए पुलिस टीम जुमार पुल बस स्टैंड के पास पहुंची और महिला के आने का इंतजार करने लगी। इसी दौरान दोपहर करीब 3:10 बजे पुलिस टीम की नजर जुमार पुल के पास ऑटो में अकेली बैठी एक महिला पर पड़ी। पुलिस को अपनी ओर आता देखकर महिला घबरा गई और ऑटो से उतरकर भागने की कोशिश करने लगी। महिला को भागता देखकर छापामारी दल में शामिल महिला चौकीदार ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम मुन्नी देवी (करीब 43 वर्ष), पति बाबला राम, निवासी देवी मंडप के पास, कोकर बाजार, जतराटांड़, सदर थाना क्षेत्र, रांची बताया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक, सदर रांची की मौजूदगी में महिला चौकीदार की मदद से मुन्नी देवी की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके काले रंग के पर्स में छिपाकर रखा गया एक प्लास्टिक पाउच मिला। इसमें ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इसके अलावा उसके पास से आईटेल कंपनी का काले रंग का कीपैड मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये नकद भी मिले। पुलिस ने ब्राउन शुगर समेत सभी सामानों को जब्त कर विधिवत जब्ती सूची तैयार की। बरामद ब्राउन शुगर का प्लास्टिक समेत कुल वजन 89.32 ग्राम बताया गया है। पुलिस के अनुसार, इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपये है। पूछताछ के दौरान पुलिस को महिला से यह भी जानकारी मिली कि वह रांची जिले के अलग-अलग चौक-चौराहों पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करती थी। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि महिला को यह नशीला पदार्थ कहां से मिलता था और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। इस मामले में सदर (मेसरा) थाना कांड संख्या 384/26, दिनांक 16 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी), 22(बी), 23 और 29 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

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