दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत रद्द कर दी है। साथ ही उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जेडीयू ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था दुलारचंद यादव की हत्या 30 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें राहत मिली थी, लेकिन दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने का आदेश दिया। इस बीच अनंत सिंह को जेडीयू ने भी बड़ा झटका दिया है। पार्टी ने उन्हें और उनकी पत्नी, पूर्व विधायक नीलम देवी को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दोनों पर पार्टी अनुशासन के खिलाफ काम करने और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप लगाया गया है। वहीं, नीलम देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि अनंत सिंह तय समय सीमा के भीतर सरेंडर करते हैं या आगे कोई कानूनी कदम उठाते हैं। Post navigation JDU से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का बड़ा ऐलान, बोले- अब अपनी पार्टी बनाएंगे, नीतीश की पार्टी का होगा बुरा हाल